बालिका से दुष्कर्म में युवक को 30 साल कठोर कैद
कन्नौज की अदालत ने 10 साल की बालिका से रेप के आरोपी धीरेंद्र सिंह को 30 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मुकेश को अवैध हथियार रखने के मामले में...
कन्नौज, संवाददाता। 10 साल की बालिका से रेप के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 30 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 18 जून 2023 को उसकी 10 वर्षीया बेटी जलालपुर पनवारा सब्जी लेने और मक्का की मुरकी भुनवाने छोटे भाई के साथ गई थी। वहीं पड़ोस में रहने वाले धीरेंद्र ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठा लिया। रास्ते में बाइक रोककर बेटी को मक्का के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर तो उसे जान से मारने की धमकी दी। घर आकर बेटी ने जानकारी दी तो अगले दिन उसने थाने में तहरीर दी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल परीक्षण कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अजय अवस्थी व निरीक्षक हरीशंकर ने मामले की विवेचना करते हुए आठ अगस्त 2023 को आरोपी धीरेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने धीरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट में 30 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसकेसाथ ही अदालत ने उसपर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं जान से मारने की धमकी में दो साल की कठोर कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को ढाई साल कैद
शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि थाना सौरिख पुलिस ने जनपद औरैया के थाना ऐरवा कटरा अंतर्गत ग्राम भटपुरा निवासी मुकेश पुत्र प्रभूदयाल को 28 जनवरी 2022 को अवैध हथियार की फैक्ट्री के के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पांच फरवरी 2022 को डीएम व एसपी के अनुमोदन पर उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम में केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंदकुमार ने इस मामले में दोषी मुकेश को दो साल छह माह कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उसपर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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