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हाईकोर्ट के फैसले से भावी शिक्षकों के चेहरों पर आई मुस्कान

हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद उन भावी शिक्षकों के चेहरे पर खुशी छा गई है, जो इसका इंतजार कर रहे थे। पिछले साल 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो भावी शिक्षकों में इसे लेकर धुकधुकी...

हाईकोर्ट के फैसले से भावी शिक्षकों के चेहरों पर आई मुस्कान
हिन्दुस्तान टीम,कन्नौजWed, 06 May 2020 09:54 PM
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हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद उन भावी शिक्षकों के चेहरे पर खुशी छा गई है, जो इसका इंतजार कर रहे थे। पिछले साल 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो भावी शिक्षकों में इसे लेकर धुकधुकी थी। बुधवार को कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। इससे भावी शिक्षकों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की।

दरअसल पिछले साल 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। छह जनवरी 2019 को हुई परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 97 व आरक्षित वर्ग के लिए 90 कट ऑफ मैरिट रखी थी। इसका शिक्षामित्रों ने विरोध करते हुए सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली थी। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने शिक्षामित्रों के हित में फैसला सुना दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया। डेढ़ साल सुनवाई चलने के बाद उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद भावी शिक्षकों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी। सभी छात्र-छात्राओं ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट किया।

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