
व्यापारियों को बताए जीएसटी में पंजीकरण के लाभ
Kannauj News - छिबरामऊ में वाणिज्य कर अधिकारी ने जीएसटी जागरूकता के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में जीएसटी पंजीकरण के लाभ, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। व्यापारियों को कोई प्रीमियम या शुल्क नहीं देना है और वे घर बैठे सभी कार्य कर सकते हैं।
छिबरामऊ, संवाददाता। वाणिज्य कर अधिकारी ने जीएसटी जागरूकता को लेकर पुरानी गल्ला मंडी स्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता लालू के प्रतिष्ठान पर व्यापारियों के साथ बैठक कर जीएसटी पंजीकरण के लाभ बताए। जीएसटी के एसटीओ अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख की मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं है। प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन की व्यवस्था है। जीएसटी से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु सरकारी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।
व्यापारी स्वयं ऑनलाइन पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना है। 0 से 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न है। शून्य खरीद बिक्री से सम्बन्धित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा है। छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए अत्यन्त सरल रिटर्न फार्म सहज एवं सुगम है। उन्होंने जीएसटी पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेजों में पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार अथवा डिजिटल सिग्नेचर, पहचान प्रमाण पत्र आवश्यक प्रपत्र आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण बताए। इस दौरान उ.प्र.उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता लालू, किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, अजयभान, पिंटू गुप्ता, प्रभाकर गुप्ता, रामू गुप्ता, प्रियांशु गुप्ता, नीरज गुप्ता, सत्यनारायण वर्मा, मो.इमरान व ताशु गुप्ता सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।

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