Kannauj News: किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने में तीन साल की सजा

हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में सुमित कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद किशोरी को बरामद किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

Kannauj News: किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने में तीन साल की सजा

Kannauj News: कन्नौज। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को अदालत से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला के मुताबिक, वर्ष 2023 में नौ मई को विशुनगढ़ थाने में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित पिता ने तालग्राम थाना क्षेत्र के गांव कुकपुर निवासी सुमित कुमार, अमित कुमार पुत्र प्रवीण कुमार और सत्येंद्र राजपूत पुत्र दीनदयाल पर अपनी 16 वर्षीय पुत्री को ले जाने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 15 मई को किशोरी को बरामद कर लिया था। विवेचना के बाद मुख्य आरोपी सुमित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुमित कुमार को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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