
अब आप भी चला सकते हैं निजी पार्किंग प्वाईंट के मालिक
Jhansi News - झांसी संवाददाता।झांसी। अब यदि आपकी कार घर के बाहर गली में खड़ी है तो आपको नगर निगम को इसका शुल्क अदा करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई पार्किंग निय
अब यदि आपकी कार घर के बाहर गली में खड़ी है तो आपको नगर निगम को इसका शुल्क अदा करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई पार्किंग नियमावली के अनुसार घर के बाहर सड़क पर रात को कार खड़ी करने पर पार्किंग शुल्क ले जाने का प्रावधान किया गया है। इसे महानगर में लागू किया जाना है। इसे कैसे लागू किया जाए, कितना शुल्क निर्धारित किया जाए, इस बात को लेकर नगर निगम प्रशासन कर रहा है। बाद में इसे की बैठक में पेश किया जाएगा इस नियम के गुण-दोषों पर चर्चा जाएगी। बाद में सदन की सहमति पर इसे झांसी महानगर में लागू किया जा सकेगा।
प्रदेश सरकार ने बीते दिनों नगर निगम (पार्किंग स्थान पर सन्निर्माण अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 को मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब यूपी के लोगों को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए भी पैसे देने होगे। वर्तमान में 17 में लागू की सरकार ने पग की दरें भी तय कर दी है। लागू हो गई है। इस योजना को स्थानीय स्तर पर कैसे नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित करेंगे। इसके साथ ही त्यौहारी व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। पहले चरण में लखनऊ कानपुर आयोध्या अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज फिरोजाबाद बरेली मथुरा मेरठ, मुरादाबाद वाराणसी शाहपुर व सहारनपुर के लिए यह सुविधा होगी। इन नियमों का पालन कराने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी गठित होगी कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन कार्यालय स्कूल डिग्री कॉलेज छात्रावासों कैदियों अस्पतालों, व्यवसायिक भवनों के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इनका कहना है प्रारूप तैयार किया जा रहा, सटन लेगी निर्णय इसमें नई पार्किंग निय में दिए गए धन का अध्ययन किया जा रहा है इसके बाद इसे यहां लागू करने के व्यवहारिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसे कैसे लागू किया जाएगा पार्किंग शुल्क कितना होगा। इसकी वसूली कैसे होगी इन सभी बिन्दुओं राहुल यादव, अपर नगर आयुक्त

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