चार डकैतों को 14 साल की कठोर सजा
झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में 2004 में घर में घुसकर लूट करने के मामले में चार डकैतों को अदालत ने 14 साल की कठोर सजा सुनाई। उन्हें एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मामले में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

झांसी, संवाददाता। कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर हुई लूट का 22 साल बाद फैसला आया। न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने डकैती डालने के आरोप में चार डकैतों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विपिन कुमार मिश्रा के मुताबिक मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कुरैचानाका निवासी वीरेंद्र कुमार साहू ने 11 मई 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के सदस्य घर मौजूद थे, तभी बदमाश घर में घुस आए और लूटपाट शुरु की। विरोध करने पर घर के सदस्यों पर हमला कर दिया।
बाद में बदमाश जेवरात, नकदी व अन्य सामान लूटकर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने 395, 397, 412 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने मऊरानीपुर के दुबे चौक के पास रहने वाले लकी उर्फ मनीष, मऊरानीपुर के साबुन मोहल्ले में रहने वाले रजनीश दुबे, मऊरानीपुर के कुरैचा नाका के पास रहने वाले संदीप मेहतर व विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से दो लाख रुपये नगद, 48 सोने के सिक्के व छह किलो चांदी जेवरात आदि सामान बरामद किया था। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया था। यहां से उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम ने अदालत ने चारों आरोपियों को डकैती के मामले में दोषी मानते हुए 14 साल का कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


