ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश झांसीरिटायर बैंक अधिकारी ने भी ले ली पीएम किसान निधि की राशि

रिटायर बैंक अधिकारी ने भी ले ली पीएम किसान निधि की राशि

इसे पैसे की लालच कहें या कागजों को बिना पढ़े ही आवेदन करने की भूल कि कमजोर वर्ग के किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऐसे लोगों ने भी घुसपैठ करके पेंशन ले ली जो या तो सरकारी...

रिटायर बैंक अधिकारी ने भी ले ली पीएम किसान निधि की राशि
हिन्दुस्तान टीम,झांसीSun, 20 Sep 2020 10:25 PM
ऐप पर पढ़ें

इसे पैसे की लालच कहें या कागजों को बिना पढ़े ही आवेदन करने की भूल कि कमजोर वर्ग के किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऐसे लोगों ने भी घुसपैठ करके पेंशन ले ली जो या तो सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर रहे या फिर अन्य शर्तों में अपात्र घोषित है। जनपद का भी एक मामला है, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी ने पेंशन लौटाने का आवेदन कर दिया। यह हड़कंप की स्थिति तब बनी जब कृषि विभाग ने अपात्रों को एफआईआर की चेतावनी दी। हालात यह बन गए कि किसान नाम कटवाने के लिए कृषि विभाग के चक्कर काट रहे।

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की गई थी। किसानों को प्रति माह 500 रुपए के हिसाब से चार माह में दो हजार रुपए की रकम उनके खातों में भेजी गई। किसानों को सशर्त आवेदन ऑनलाइन कराए गए थे। आवेदन हुए तो किसानों के खाते में ‘पेंशन किसान सम्मान निधि की राशि पहुंचने लगी। जनपद में 2,95,520 किसान है। इसमें 2,82,630 का डाटा लॉक्ड हुआ यानी इतने के आवेदन पहुंचे। इसमें पोर्टल पर 255751 पात्र और 26879 किसान अपात्र दिखा रहा। इसी में एक ऐसे भी अपात्र ने पीएम किसान सम्मान निधि ले ली जो बैंक में अधिकारी रहे और अब सेवा निवृत्त है। उन्होंने कृषि विभाग में जाकर पेंशन के आए 2 हजार रुपए लौटाए।

जारी सूचना का हुआ असर शुरू

प्रभारी उप कृषि निदेशक के के सिंह ने पांच बिन्दुओं की सूचना जारी की थी। इसमें कहा था कि जो अपात्र है वह स्वयं पहुंची राशि की वापसी कर दें यदि बाद में स्पष्ट होगा कि अपात्र है तो एफआईआर दर्ज होगी। इसमें पति पत्नी दोनों लाभ नहीं लेंगे। अपात्र वापस करेगा। चालान फार्म का फारमेट है जिससे राशि वापस होगी।

आवेदन के वक्त की शर्तो का घोषणा पत्र

पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन वक्त 7 बिन्दुओं का घोषणा पत्र देना होता। इसमें संवैधानिक पद पर न हो। प्रतिनिधियों के विवरण है। मासिक पेंशन किसी नौकरी की 10 हजार से ज्यादा न हो, डॉक्टर या इंजीनियर, सीए न हो। आयकर दाता न हो आदि बिन्दु शामिल है।

बोले प्रभारी डीडी

प्रभारी डीडी कृषि के के सिंह ने बताया कि सूचना जारी करने के बाद किसान आने लगे। कहा है कि जो भी अपात्र पेंशन ले रहे है या ले चुके हैं वह वापस कर दें अन्यथा की स्थिति में अपात्र की सूची में शामिल होने के बाद उनसे वसूली होगी और एफआईआर भी हो सकती है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें