हत्या-हमले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास
Jhansi News - हत्या-हमले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावासखेत पर काम करते वक्त दस साल पहले दिया थावारदात को अंजामअपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ दोष सिद्धझांसी

हत्या-हमले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास खेत पर काम करते वक्त दस साल पहले दिया थावारदात को अंजामअपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ दोष सिद्धझांसी, संवाददातादस वर्ष पहले एक भाई की हत्या व दूसरे पर जान लेवा हमले में आरोपी सिद्ध हुआ है। अपरसत्र न्यायाधीश, गरौठा शिवकुमार तिवारी की न्यायालय ने दोषी दो सगेभाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र राजपूत ने बताया कि 01 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि बेटेभूरे, कालू व नन्हें मोटे हारमें दक्खनी बबूल के झाखर काट कर खेत में लगा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे गोकुल गाँव के रहने वाले राकेश पाल, सर्वेश पाल, शिवपाल ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके दोनों लड़कों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके बेटे भूरे पाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई।जबकि
दूसरा बेटा कल्लू पाल गंभीर रूप से घायल है। उसको इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे भूरे का शव मौके पर पड़ा था। उसने तथा उसके बेटेश्याम सुन्दर ने उक्त घटना को देखा है। जब उसने ललकारा तब राकेश, सर्वेश, शिवपाल जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने अभियुक्त राकेश पाल, सर्वेश पाल एवं शिवपाल के विरूद्ध धारा 302,307,506भादसं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरानविवेचना अभियुक्त सर्वेश पाल के विरूद्ध मामले में गलत नामजदगी पाते हुये ,अभियुक्तगण राकेश पाल एवं शिवपाल के विरूद्ध धारा 302,307,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्रन्यायालय में प्रेषित किया गया था। दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश पाल एवं शिवपाल को अपराधके लिए आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए केअर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 307/34 भा०दं०सं० के अपराध के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थ दण्ड, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्तकारावास, धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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