जनसूचना अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता की उपस्थिति में गुरुवार को कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सूचना अधिकार नियमावली 2015 के विहित प्राविधानों के विषय में जनपद स्तरीय...
राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता की उपस्थिति में गुरुवार को कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सूचना अधिकार नियमावली 2015 के विहित प्राविधानों के विषय में जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। आयुक्तव जिलाधिकारी ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारम्भ किया। कार्यशाला के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने कलेक्ट्रट सभागार में पत्रकारों से भी वार्ता की।
राज्य सूचना आयुक्त श्री गुप्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रंातिकारी अधिनियम है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है। प्रशिक्षण में जन सूचना अधिकारियों को बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियिम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जबाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। इस अवसर पर सीडीओ आलोक सिंह, एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शिनी, सीएमओ ओपी सिंह, एडीएम आरपी मिश्र व रामआसरे सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी केजी सारस्वत, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, डीएसटीओ रामदरश यादव अन्य रहे।