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हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद

रामपुर थाना क्षेत्र के द्रवेश दीक्षित अपहरण व हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार देते हुए पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा...

हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,जौनपुरTue, 19 Jan 2021 03:04 AM
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जौनपुर। निज संवाददाता

रामपुर थाना क्षेत्र के द्रवेश दीक्षित अपहरण व हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार देते हुए पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 43 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।

मृतक के भाई दल सिंगार दीक्षित ने रामपुर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरे दिन शव बरामद होने पर उसकी तहरीर पर हत्या की धारा लगाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार द्रवेश 16 दिसंबर 2015 को रामपुर बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था। करीब पांच बजे शाम जब वह आशापुर नर्सरी स्कूल के निकट पहुंचा तभी ग्राम प्रधान सुधाकर अपनी टाटा सफारी गाड़ी उसके सामने लगा दिए। गाड़ी से दिनकर, वीरेंद्र, दुर्गेश व राहुल निकले। असलहे के बल पर द्रवेश को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया। उसे बीकापुर की ओर ले कर चले गए। आरोपितों के पीछे दूसरी गाड़ी से आरोपित आलोक दीक्षित गया। दूसरे दिन प्रयागराज के हंडिया नहर के पास से मृतक का शव बरामद हुआ। सूचना पर परिजनों ने जाकर मृतक की शिनाख्त की। आरोपित वीरेंद्र व सुधाकर ने हत्या में प्रयुक्त असलहा बरामद कराया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) रजनेश कुमार की कोर्ट ने आरोपित आलोक, वीरेंद्र, राहुल सुधाकर व दुर्गेश को अपहरण व हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। आरोपित दिनकर की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है।

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