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जौनपुर में अधिवक्ता जितेंद्र हत्याकांड के सात आरोपितों को उम्रकैद

शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के समधीपुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता जितेंद्र यादव चर्चित हत्याकांड के आरोपित चार सगे भाइयों समेत सातों पट्टीदारों को एएसजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने बुधवार को...

जौनपुर में अधिवक्ता जितेंद्र हत्याकांड के सात आरोपितों को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,जौनपुरThu, 21 Nov 2019 12:21 AM
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शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के समधीपुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता जितेंद्र यादव चर्चित हत्याकांड के आरोपित चार सगे भाइयों समेत सातों पट्टीदारों को एएसजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपितों पर 25 हजार 500 जुर्माना भी लगाया है। गत सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी ठहराया था। पांच साल पहले मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर अधिवक्ता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी।

अधिवक्ता के भाई धीरेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक 27 सितम्बर 2015 को नौ बजे सुबह आरोपित सगे पट्टीदार जमीन विवाद प्रकरण में एक राय होकर गड़ासी व कुल्हाड़ी से लैस होकर गाली गलौज देते हुए अधिवक्ता जितेन्द्र यादव को मारने लगे। जान बचाने के लिए अधिवक्ता जब घर में भागे तब आरोपितों ने कुल्हाड़ी से घर में घुस कर मारा। शोर सुनकर भयोहू मंजू व बहन ललिता पहुंची तो आरोपित उन्हें भी बुरी तरह से मारा। भाई को बचाने के प्रयास में बहन ललिता की अंगुलियां कटकर अलग हो गई थी।

जख्मी अधिवक्ता को परिजन पीएचसी शाहगंज ले गये लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। पीड़ित पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान, अनिल श्रीवास्तव व प्रवीण सिंह ने की। दोनों पक्षों को सुनने के साथ अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय रजनेश कुमार त्यागी की कोर्ट ने आरोपित ओमप्रकाश यादव, शिवप्रकाश, जयप्रकाश, सुभाष, संजय उर्फ साधू, विजय बहादुर व करिश्मा यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।

दो लड़कियों की सुनवायी किशोर बोर्ड में

जौनपुर। अधिवक्ता जितेंद्र यादव हत्याकांड मामले में आरोपित दो अन्य लड़कियों को कोर्ट ने नाबालिग घोषित कर दिया है। इनका विचारण किशोर बोर्ड में चल रहा है।

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