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हत्यारोपी पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास

गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में गौरा डिहवां गांव में17 वर्ष पूर्व गवईं रंजिश में की हुई मारपीट व हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने आरोपित पांच सगे भाइयों...

हत्यारोपी पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,जौनपुरWed, 07 Jun 2017 02:35 PM
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गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में गौरा डिहवां गांव में17 वर्ष पूर्व गवईं रंजिश में की हुई मारपीट व हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने आरोपित पांच सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को 56 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। फैसला आते ही एक भाई मुश्ताक फूटकर रोने लगा। अभियोजन के अनुसार गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गौरा डिहवां निवासी देवानन्द शर्मा में थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के मुन्ना उर्फ असलम, मुश्ताक उर्फ टिंकू, असफाक उर्फ बाबू, मुस्लिम व अकरम पुत्रगण अकबर गवईं दुश्मनी लेकर लाठी डंडा व राड से लैस होकर अपनी दुकान /मकान पर घात लगाए बैठे थे। 20 मई 2008 को सुबह साढ़े 7 बजे जैसे ही मेरा चचेरा भाई परविन्द उर्फ डब्लू शर्मा, भाई वृजेश शर्मा और मेरा लड़का विकेश शर्मा उनकी दुकान के सामने पहुंचे तो सभी आरोपी मां बहन की गलियां देते हुए तीनों को बुरी तरह मारने लगे। इससे गम्भीर चोटे आई। शोर सुनकर कर मैं मोती, जिब्बल व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। मुल्जिमानों के आतंक बाजार में अफरा तफरी मच गई। जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टर ने भाई परविन्द को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था। पुलिस को सम्भालने में मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता जवाहर लाल यादव ने 7 गवाह कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्क को सुनने के पश्चात आरोपी मुन्ना उर्फ असलम मुश्ताक उर्फ टिंकू, असफाक उर्फ बाबू मुस्लिम व अकरम समते सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सभी को जेल भेज दिया गया।

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