कलक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के चुनाव को आचार संहिता लागू
Jaunpur News - जौनपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी माताफेर सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट अधिवक्ता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव के दौरान मतदान की आचार संहिता पर चर्चा की गई, जिसमें मतदाताओं को प्रलोभन...
जौनपुर। कलक्ट्रेट अधिवक्ता समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी माताफेर सिंह की अध्यक्षता में की गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दिन प्रत्याशियों व अधिवक्ताओं को आचार संहिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी किसी भी मतदाता को किसी तरह का प्रलोभन या दबाव में मतदान नहीं कराएंगे। मतदाता को खानपान व अनैतिक बैठक से दूर रखेंगे। मतदान कक्ष में एक समय स्वत: या प्रत्याशी के अभिकर्ता ही मौजूद रहेंगे। मतदान के समय मतपत्र में प्रत्याशी के नाम के आगे खाने का निशान ही वैध माना जाएगा। अधिवक्ता अपना परिचय पत्र के साथ ड्रेस में ही मतदान करेंगे। ड्रेस के बिना मतदान की अनुमति नहीं होगी। चुनाव में केवल नीली व काली पेन का प्रयोग किया जाएगा। मतदान कक्ष में मोबाइल का प्रयोग वर्जित रहेगा। परिचय पत्र में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश की ओर से निर्गत पहचान पत्र, सीओपी कार्ड या कलक्ट्रेट का परिचय पत्र मान्य होगा। चलने-फिरने या सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ अधिवक्ता के आवेदन पत्र विचार के बाद मतपत्र उन्हें निर्धारित स्थल पर मत देने की व्यवस्था होगी। निर्वाचन अधिकारी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। बैठक में घनश्याम पांडेय, गुलराज यादव, मेवालाल, संतोष श्रीवास्तव, राधेश्याम पांडेय आदि मौजूद रहे।
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