टीजीटी अंग्रेजी में गलत और पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, आयोग से जानकारी मांगी
टीजीटी अंग्रेजी में गलत और पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों के मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे। 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए थे। याचियों की ओर से कहा गया कि गलत व पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के कारण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने इन आरोपों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा। कोर्ट ने उनसे अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 3, 11, 12, व 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए 37 सवालों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख लगाई है।


