Neighbor Sentenced to Life Imprisonment for Murdering Man While Rescuing Wife During Domestic Dispute पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने वाले पड़ोसी की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास, Hathras Hindi News - Hindustan
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पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने वाले पड़ोसी की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरसTue, 16 Sep 2025 01:26 AM
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पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने वाले पड़ोसी की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने वाले पड़ोसी की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास -हाथरस जंक्शन के गांव वाहनपुर में 2022 में हुई थी वारदात -पति से पत्नी को बचाने दौड़े पड़ोसी की गला दबाकर कर डाली थी हत्या हाथरस,कार्यालय संवाददाता। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के न्यायालय ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड लगाया है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव वाहनपुर में पति पत्नी के झगड़ में महिला खुद को बचाने के लिए पड़ोसी के घर में घुस गई थी। पड़ोसी किशोर ने महिला को बचाने की कोशिश की तो उसके पति ने किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

इसी मामले में सजा सुनाई गई है। एडीजीसी प्रतिभा राजपूत के मुताबिक थाना हाथरस जंक्शन में वाहनपुर निवासी रामवीर सिंह पुत्र ज्वाला प्रसाद ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 8 मार्च 2022 को समय करीब शाम 6:30 बजे पड़ोसी हर स्वरूप पुत्र रामबाबू अपनी पत्नी प्रीति के साथ मारपीट कर रहा था तो उसकी पत्नी घर से भाग कर जान बचाने के लिए उनके घर में घुस आई। उन्होने उनकी पत्नी और बेटे ने प्रीति को बचाने की कोशिश की। प्रीति घर से निकलकर गई। इतने में हरस्वरूप ने उनके बेटे अभिषेक का गला दबा दिया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने हर स्वरूप से गर्दन छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन हर स्वरूप ने जब गर्दन नहीं छोड़ी तो शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोगों को दौड़ पड़े। लोगों को अपनी तरफ आता देखकर हर स्वरूप उनके बेटे अभिषेक की हत्या कर मौके से भाग गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के मामले में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी हर स्वरूप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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