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एक्सपायरी डेट का सामान न बेचने की दी हिदायत

जिला अभिहित अधिकारी देवशीष उपाध्याय के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरीन्द्र सिंह के निर्देशन में सोमवार को शहर की दुकानों का निरीक्षण एफडीए की टीम ने किया। जलेसर रोड हाथरस पर मिठाई वाले,...

एक्सपायरी डेट का सामान न बेचने की दी हिदायत
हिन्दुस्तान टीम,हाथरसMon, 25 Sep 2017 07:54 PM
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जिला अभिहित अधिकारी देवशीष उपाध्याय के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरीन्द्र सिंह के निर्देशन में सोमवार को शहर की दुकानों का निरीक्षण एफडीए की टीम ने किया। जलेसर रोड हाथरस पर मिठाई वाले, परचून, किराना स्टोर, फल व सब्जी विक्रेता का सघन निरीक्षण व सर्वे किया गया। सभी दुकानदारों को निर्देश दिये गये कि अपना लाइसेंस/पंजीयन दुकान/फर्म में उचित स्थान पर फ्रेम में लगाने के निर्देश दिए। खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस/पंजीयन नहीं मिले, उनको सात दिन का समय दिया गया है कि वे अपना खाद्य लाइसेंस/पंजीयन बनवा लें। मिठाई विक्रेता अपनी दुकान में ढक्कन वाले डस्टविन का प्रयोग करें। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री न बेचने की हिदायत दी। श्री चामुण्डा किराना स्टोर से समा के चावल का नमूना लिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरीन्द्र सिंह ने फल व सब्जी विक्रेताओं, ढकेल वाले, जो कि खाद्य वस्तुओं को बेचने वालों को लाइसेंस/पंजीयन के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी। खाद्य लाइसेंस/पंजीयन बनवाने में यदि कोई असुविधा होती है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कक्ष संख्या-25 में आकर संपर्क करें। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, बीएन कटियार, राकेश कुमार, मुनेन्द्र सिंह राना शामिल थे।

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