प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए अब हाई सिक्योरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरुरी
Hathras News - परिवहन आयुक्त ने सभी जिलो के लिए अनिवार्य किया नियम, बडी संख्या में बिना एचएसपी सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, एआरटीओ प्रदूषण सिर्टिफिकेट जारी करने वालों को

हाथरस। यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट नहीं है। आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। परिवहन आयुक्त् ने सभी जिलो के नियम अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एआरटीओ ने प्रदूषण पत्र जारी करने वाले को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट नहीं होगी। उन वाहनों का 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। हाथरस जिले के एआरटीओ कार्यालय में वर्तमान में पांच लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। शासन स्तर से हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट को लेकर बीते साल गाइड लाइन जारी की थी। साथ ही हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट से यह फायदा है कि यदि किसी वाहन में आगजनी की घटना हो जाए इसके बाद नम्बरों के आधार पर वाहन स्वामी की आसानी से पहचान हो जाती है।
साथ ही यह नम्बर प्लेट एक बार लगने पर निकलती है। इसलिए वाहन स्वामी नम्बर प्लेट को भी नहीं बदल सकता है। साथ ही प्लेट पर लगा स्कैनर से एक बार में सारी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वाहन स्वामी हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट को लगवाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे लापरवाह वाहन स्वामियों ने निपटने के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में यह नियम अनिवार्य किया है।जिन वाहनों पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट नहीं होगी। उन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि वह बिना एचएसआरपी के दूरी तय करते हुए पाए गए तो दस हजार रुपये का चालान किया जाएगा। इस मामले में एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद का कहना है कि बिना हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट के अब प्रदूषण पत्र जारी नहीं होगा। सभी प्रदूषण पत्र जारी करने वालों को निर्देश जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


