Hathras News: बिना ले आउट वाली कालोनियों पर होगी जल्द कार्रवाई

हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: नेशनल हाईवे पर कालोनी का निरीक्षण करते जिलाधिकारी अतुल वत्सबिना ले आउट वाली कालोनियों होगी जल्द कार्रवाईबिना ले आउट वाली कालोनियों होगी जल्द कार्रवाईब

Hathras News: बिना ले आउट वाली कालोनियों पर होगी जल्द कार्रवाई

Hathras News: नेशनल हाईवे आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर हतीसा बाईपास से नगला भुस तक विकसित कालोनियों का डीएम ने किया निरीक्षण हाथरस: नेशनल हाईवे आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर जनपद में हतीसा बाईपास से नगला भुस कट तक विकसित की जा रही कॉलोनियों का जिलाधिकारी अतुल वत्स ने स्थलीय निरीक्षण किया। निर्धारित मानकों एवं नियमों का अनुपालन न करने पर संबंधित को नोटिस जारी करने के साथ ही नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कॉलोनाइजर्स द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनियों के मुख्य गेट पर मानचित्र और आवश्यक अभिलेखों एवं स्वीकृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया। आमजन को गुमराह किए जाने की संभावना पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों की तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि कोई कॉलोनी बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही है। अथवा उसके पास नेशनल हाईवे से प्रवेश मार्ग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं है, तो उसके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए आवश्यक होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की जीवनभर की पूंजी को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को भ्रामक जानकारी देकर अथवा नियमों का उल्लंघन कर भूखंडों की बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा दोषी कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में कॉलोनियों के लेआउट स्वीकृत करने का अधिकार केवल दो सक्षम संस्थाओं जिला पंचायत क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र (नियत प्राधिकारी कार्यालय) को ही प्राप्त है। किसी भी कॉलोनी का विकास किए जाने से पूर्व कॉलोनाइजर के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत लेआउट एवं मानचित्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलोनाइजर को स्थल पर स्वीकृत लेआउट, स्वीकृत मानचित्र संख्या तथा कॉलोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, विद्युत, पेयजल, सीवर एवं अन्य अधोसंरचना संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे भूखंड क्रय करने वाले नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड क्रय करने से पूर्व उसका स्वीकृत लेआउट, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा अथवा आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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