कृतार्थ हत्याकांड में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ दायर चार्ज फ्रेम प्रार्थना पत्र खारिज
Hathras News - -जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट में डाला था चार्ज फ्रेम प्रार्थना पत्र कृतार्थ हत्याकांड में स्कूल प्रबंधक खिलाफ दायर चार्ज फ्रेमकृतार्थ हत्याकांड में स्कू

हाथरस। सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय में कृतार्थ हत्याकांड में डीएल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल सहित पांच पर हत्या एवं आपराधिक षडयंत्र की धाराओं में चार्ज फ्रेम किए जाने के लिए कृतार्थ के पिता ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। अब इस मामले में 23 दिसंबर की तिथि नियत है। कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण ने सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
आरोप लगाया था कि 26 सितंबर 2024 को आरोपी दिनेश बघेल, जसोदन सिंह, राम प्रकाश सोलंकी, लक्ष्मण सिंह एवं वीरपाल उर्फ वीरू को गिरफ्तार करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में न्याय का वृक्ष हेतु डिमांड स्वीकार किया गया। किंतु अचानक विवेचक द्वारा 23 दिसंबर 2024 को धाराओं को कम करके साक्ष्य को छिपाना व अपराध की सूचना जानबूझकर न देने की धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। श्री कृष्ण ने अभियुक्तों का प्रकरण अन्य धाराओं के साथ-साथ हत्या के अपराध में भी सत्र सुपुर्द किए जाने के लिए न्यायालय की समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया। सत्र न्यायालय में केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने का कथन करते हुए हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में चार्ज फ्रेम किए जाने की प्रार्थना की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत कृतार्थ के पिता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि यदि अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तब न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है तथा विचारण के दौरान भी आरोपों को परिवर्तित किया जा सकता है।
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