राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने खारिज किया परिवाद

Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरस
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- बूलगढ़ी कांड में बरी हुए तीन युवकों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया था मानहानि का वाद

राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने खारिज किया परिवाद

हाथरस, कार्यालय संवाददाता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद को जनपद के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी पर बूलगढ़ी कांड को लेकर कोर्ट से बरी तीन युवकों को गैंगरेप का दोषी बताते हुए अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 दिसम्बर 2024 को हाथरस के बूलगढ़ी में दौरा करने के लिए आए थे। वह यहां पीड़ित परिवार से मिले। उनका हाल जाना। परिवार से मिलने के बाद वह मीडिया से मुखातिब नहीं हुई,लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्स पर एक पूरा वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने उन तीन युवकों को गैंगरेप का दोषी बता डाला जिन्हें कोर्ट बरी कर चुका था।

इसे लेकर तीनों युवकों ने अपने अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर की ओर से राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा। जब राहुल गांधी की ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने जनपद के एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करा दिया। लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी। कई बार राहुल गांधी की ओर से लखनऊ के अधिवक्ताओं की टीम कोर्ट में आकर बहस कर चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज परिवाद को खारिज कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर का कहना है कि कोर्ट ने परिवाद खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वह जिला जज कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे। पूरे मामले में अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

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