शीतगृहों में आलू भण्डारण शुरू होने में एक माह का समय शेष है। शीतगृहों के लाइसेन्स का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने जनपद के समस्त शीतगृह स्वामी नवीनीकरण करा लें। पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पावती रसीद के साथ ऑफलाइन आवेदन सहित सभी प्रपत्र उद्यान कार्यालय में जमा कराने होंगे। आवेदन पत्र में सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों। लाइसेन्स पुस्तिका मूल रूप में। लाइसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क कोषागार में जमा किये चालान की मूलप्रति। भवन व मशीनरी सुट्टढ़ता प्रमाण पत्र सक्षम संस्था के पंजीकृत अभियन्ता से। गत वर्ष कराये गये भवन, मशीनरी, स्टॉक बीमा पॉलिसी। स्वीकृत विद्युत लोड वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता का प्रमाण। अग्निशमन की एनओसी। गत वर्ष भण्डारित आलू में किसी प्रकार की कोई क्षति एवं शिकायत न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र। पार्टनरशिप से चलाये जा रहे कोल्ड स्टोरेज में पावर आफ अटॉर्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण आवेदन पत्र हस्ताक्षरित हो। लिमिटेड कम्पनी के अंतर्गत हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ ही इस आशय की भी अन्डरस्टेकिंग दी जाये कि प्रवन्ध व्यवस्था में आवेदन की स्थिति तक कोई परिवर्तनन
नहीं हुआ है।भवन सुट्टढ़ीकरण में शीतगृह भवन, मशीनरी तथा लकड़ी की रैक, बांस आदि की मरम्मत का प्रमाण पत्र। अंतिम विद्युत बिल तथा भुगतान की रसीद। आलू भण्डारण के समय भण्डारणकर्ताओं को दी जाने वाली पावती रसीद पर भण्डारण प्रभार एवं भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक अंकित कराते हुये छायाप्रति। किसान अधिकार पत्र में जनपद के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी का सीयूजी नम्बर तथा जिला उद्यान अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित कराते हुये छायाप्रति। शीतगृह नवीनीकरण हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर प्रपत्र/सूचना तैयार कर 15.01.2021 से पूर्व जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होंगी।