एसडीएम बताएं, उधरनपुर में रास्ते का निर्माण सही या गलत : हाईकोर्ट
हरदोई। हिन्दुस्तान संवाद शाहाबाद तहसील के ग्राम उधरनपुर में रामलीला मैदान और जूनियर...
हरदोई। हिन्दुस्तान संवाद
शाहाबाद तहसील के ग्राम उधरनपुर में रामलीला मैदान और जूनियर हाईस्कूल के ग्राउंड की जमीन से रास्ता निकालने संबंधी एक पीआईएल रिट पर हाईकोर्ट ने एसडीएम से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने एसडीएम शाहाबाद को रास्ते की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है एसडीएम पता लगाएं कि रामलीला और जूनियर हाईस्कूल की जमीन से रास्ता निकाला गया है तो वह कानूनन सही है या नहीं। यह रास्ता किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तो नहीं बनाया गया।
रिट में दावा किया गया है कि उधरनपुर की जमीन गाटा संख्या 180 रामलीला मैदान के लिए जबकि गाटा संख्या 181 जूनियर हाईस्कूल के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद गांव के चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस रास्ते का निर्माण विधि विरुद्घ करा दिया गया। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने एसडीएम शाहाबाद को जांच कर 2 फरवरी तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उधरनपुर के प्रधान प्रतिनिधि त्रिपुरेश मिश्रा का कहना है कि रास्ते का निर्माण जनहित में कराया गया है। इस रास्ते से पूरे गांव के लोगों का लाभ मिलेगा। निजी लाभ व गैरकानूनी काम कराए जाने संबंधी सभी आरोप बेबुनियाद हैं। एसडीएम शाहाबाद अतुल प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित कर दी है। एक-दो दिन में टीम जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।