स्वच्छ भारत मिशन प्रकरण में निलंबित प्रधान छह माह बाद बहाल
स्वच्छ भारत मिशन के तहत धन आहरण के बावजूद अधूरे कार्य पाए जाने के मामले में निलंबित ग्राम प्रधान सतीश तिवारी को छह माह बाद बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी की अंतिम जांच रिपोर्ट में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर प्रधान के अधिकार बहाल किए गए हैं।

सांडी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत धन आहरण के बावजूद अधूरे कार्य पाए जाने के मामले में निलंबित किए गए ग्राम प्रधान को करीब छह माह बाद बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी की अंतिम जांच रिपोर्ट में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर यह आदेश जारी हुआ। बीडीओ काजल ने बताया कि प्रधान के अधिकार बहाली का आदेश प्राप्त हो गया है। जल्द ही आगे की औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी। बताया गया कि विकास खंड की ग्राम पंचायत खुटेहना से सतीश तिवारी प्रधान निर्वाचित हुए थे। ग्रामीण राधवेन्द्र ने 22 मई 2025 को जिलाधिकारी को शपथपत्र देकर प्रधान और तत्कालीन सचिव गौरव मिश्र पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आरआरसी सेंटर के निर्माण में लगभग 6.52 लाख रुपये निकालने के बावजूद कार्य अधूरा छोड़ने का आरोप लगाया था।
इस पर डीपीआरओ विनय कुमार सिंह द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में फर्श, वाशिंग यूनिट और अन्य निर्माण कार्य अधूरे पाए गए। इसके बाद डीएम के आदेश पर तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया और प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए। बाद में 5 दिसंबर को पंचायत घर में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक कर सदस्य मीना कुमारी को अस्थायी प्रधान चुना गया और विकास कार्य शुरू कराए गए। अब 4 मई को जारी आदेश में डीडीओ और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की अंतिम जांच में अधिकांश कार्य पूरे पाए जाने पर पूर्व प्रधान सतीश चंद्र को पुनः वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए गए हैं।
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