कोटेदार के खिलाफ अभियोग चलाये जाने की मंजूरी
राशन कालाबाजारी के एक मामले में डीएम ने कोटेदार के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी...
राशन कालाबाजारी के एक मामले में डीएम ने कोटेदार के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है।
डीएम पुलकित खरे ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष टड़ियावां ने ग्राम विश्वम्भर नाथपुरवा के कोटेदार शारदा लाल पर के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु अभियोजन स्वीकृति मांगी है। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण केस डायरी का परीक्षण किया गया। पता चला कि 26 मई 2017 को उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक अश्वनी कुमार सदर ने ग्राम पंचायत पाला के उचित दर विक्रेता शारदा लाल की दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान बन्द मिली। कमियां होने पर दुकान को सीज किया गया। ग्रामीणों ने लिखित एवं मौखिक रूप से बताया गया कि राशन वितरण नही किया गया है।
डीएम ने कहा कि उचित दर विक्रेता ने दुकान में मौजूद खाद्यान्न, मिट्टी तेल को कालाबाजारी करने की नियत से वितरित नहीं किया गया था। कागजों पर ही वितरण दर्शा दिया गया। अनुबन्ध पत्र पर निहित शर्तों व प्रावधानों तथा आवश्यक वस्तु आदेश का स्पष्ट उल्लघंन कर खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।
डीएम ने कहा कि इस पर रिपोर्ट लिखाई गई थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शारदा लाल के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।