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बिना काम सफाई कर्मचारी को वेतन देने पर प्रधान से होगी वसूली

बिना काम सफाई कर्मचारी को वेतन देने पर प्रधान से होगी वसूली

संक्षेप:

Hardoi News - हरदोई के विकास खंड शाहाबाद की मगियावां ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी की पैरोल जारी करने वाले ग्राम प्रधान से 2,64,324 रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण में पंचायत भवन का परिसर गंदा पाया गया था। सफाई कर्मचारी ने सफाई की बात स्वीकार की है, लेकिन प्रधान के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

Dec 07, 2025 09:51 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई, संवाददाता। विकास खंड शाहाबाद की मगियावां ग्राम पंचायत में बिना साफ सफाई करवाए सफाई कर्मचारी का पैरोल जारी करने वाले ग्राम प्रधान से वसूली की तैयारी है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में सफाई कर्मचारी को अब तक दिए गए 2,64,324 वेतन की वसूली प्रस्तावित कर नोटिस जारी किया है। जिला पंचायतराज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया पूर्व में मगियावां ग्राम पंचायत के किए गए निरीक्षण में पंचायत भवन परिसर और आस-पास का क्षेत्र अत्यधिक गंदा पाया गया था। शौचालय की सफाई नहीं थी और भवन के सामने रास्ते पर मल का अंबार जमा था।

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कूड़े-कचरे की स्थिति ऐसी थी कि पंचायत भवन के निकट खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा पीछे के हिस्से में घास-फूस और झाड़ियां उगी मिलीं। निरीक्षण के दौरान तैनात सफाई कर्मी राहुल कुमार से फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने घर पर होने की बात कही और बताया उपस्थित पंजिका भी उनके पास है, जबकि इसे पंचायत भवन में रखना अनिवार्य है। मामले में सफाई कर्मचारी का अक्टूबर माह का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब जबकि राहुल कुमार ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने प्रतिदिन साफ-सफाई करने की बात स्वीकारी है। निरीक्षण वाले दिन पत्नी की तबीयत खराब हो जाने के कारण दोपहर 12 बजे के बाद अवकाश पर चले जाना बताया है। ग्राम प्रधान हरनाम सिंह यादव ने भी पत्र जारी कर सफाई कर्मी के समर्थन में बयान दिया है। ऐसे में निरीक्षण के समय गंदगी मिलने, नियमित सफाई करने के बाद भी पंचायत भवन में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगनें के बावजूद प्रधान द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर प्रकरण में वित्तीय जिम्मेदारी तय करते हुए वर्ष 2025-26 में अब तक दिए गए वेतन की वसूली प्रधान से प्रस्तावित की गई है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। बताया निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर पंचायतराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी गई है।