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हत्यारोपित पिता व पुत्र को आजीवन कारावास

हरदोई। हिन्दुस्तान संवाद

हत्यारोपित पिता व पुत्र को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,हरदोईWed, 11 Sep 2019 11:54 PM
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हरदोई। हिन्दुस्तान संवादअपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्यारोपित पिता-पुत्र को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपितों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अरवल क्षेत्र के श्रीमऊ निवासी ओम प्रकाश सिंह व उसके बेटे मुन्ना सिंह उर्फ संजय सिंह ने 29 जुलाई 2004 की रात करीब वादी मुकदमा मायाराम के भाई संजीव कुमार पर घर के अंदर घुसकर फायर कर दिया। इसके चलते वादी व उसके भाई दोनों को चोंटें आंई। चोटों के चलते संजीव कुमार की अस्पताल में मौत हो गई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपितों पर जुर्म साबित पाया। जज ने दोनों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसी मामलें में दोनों को गृह अतिचार के जुर्म में तीन-तीन साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।

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