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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश शिवमणि शुक्ला ने एक फैसले में हत्यारोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित को दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की पैरवी...

हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा
हिन्दुस्तान टीम,हरदोईTue, 17 Oct 2017 11:09 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश शिवमणि शुक्ला ने एक फैसले में हत्यारोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित को दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए एडीजीसी एजाज अहमद ने बताया कि थाना संडीला क्षेत्र के बहादुर खेड़ा गांव निवासी विनोद ने 25 जनवरी 2012 की रात गांव की ही एक युवती का रेप करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता रामबली ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व वह अपने घर पर परिवार के साथ खाना खाकर सोया था। उसका बेटा गांव में ही पिक्चर देखने गया था। देर रात वापस आने पर उसने आरोपित को छत पर देखा। आरोपित उसकी बेटी की हत्या करके भाग गया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या का जुर्म साबित पाया और सजा सुनाई। जज ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतने का फैसला सुनाया।

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