दुष्कर्मी को मिली सात साल की कैद

Apr 07, 2026 11:18 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हरदोई
share

Hardoi News - दुष्कर्मी को मिली सात साल की कैददुष्कर्मी को मिली सात साल की कैददुष्कर्मी को मिली सात साल की कैद

दुष्कर्मी को मिली सात साल की कैद

हरदोई, संवाददाता। घर में घुसकर दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र प्रताप ने आरोपित मनोज को सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने 20 नवम्बर 2020 को थाना पाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि 19 नवम्बर की रात को उसका पति गन्ना लेकर रूपापुर मिल गया था। तभी रात 11.30 बजे अभियुक्त मनोज पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम गजियापुर थाना पाली उसके घर में घुस आया। देशी तमंचा के बल पर धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने जब शोर मचाने का प्रयास किया तो दुष्कर्मी ने मुँह पर कपड़ा बांध दिया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त मनोज को भिन्न भिन्न धाराओं में सात वर्ष के कारावास की सजा दी। इसके अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।