भाई की हत्या के अपराध में भाई व तीन भतीजों को उम्रकैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के अपराध से सम्बंधित एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्यारोपित पिता पुत्रों समेत चार को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26 हजार रुपये...
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के अपराध से सम्बंधित एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्यारोपित पिता पुत्रों समेत चार को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवीसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने की। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 21 दिसंबर 2017 को शाहाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी चांद निवासी आमिर खान शाम चार बजे बाजार से घर आए थे। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे, जर्रार व उसके तीन पुत्र अजबर, अफसर, लबी ने लाठी डंडों से आमिर पर हमलाकर दिया। मौके पर आ गई आमिर की पत्नी महरूनिशा व अन्य लोगों ने आमिर को बचाया। लेकिन आमिर की मौके पर ही मारपीट के कारण आई चोटो से मृत्यु हो गई थी। घटना के पीछे मुकदमे की रंजिश वजह बनी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक आमिर की पत्नी मेहरून्निशा ने थाने पर दर्ज कराई थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के अनुसार पिता समेत तीनों पुत्रो को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।