बालिका से दुष्कर्म में सात वर्ष की कैद
Hardoi News - हरदोई। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले मे दोषी पाए जाने हरदोई। वि

हरदोई। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले मे दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई। 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि वादी की 16 वर्षीय बेटी को रामजी निवासी शेखपुर थाना अरवल बहला फुसलाकर 8 जून, 2017 की रात बाइक से भगा ले गया था। वादी ने एसपी को 14 जुलाई 2017 को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान 24 जुलाई को लड़की को बरामद कर रामजी के खिलाफ आरोपपत्र प्रेषित किया।
न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों का अनुशीलन करने के बाद न्यायाधीश ने पाया कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था पर पीड़िता की आयु घटना के समय 16 साल चार माह थी। वह अवयस्क थी। न्यायाधीश ने आरोपित रामजी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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