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एक ही परिवार के पांच लोगों को मिली उम्रकैद

स्पेशल जज एससीएसटी जय प्रकाश पांडेय ने एक फैसले में एक दलित की हत्या के मामले में आरोपित एक ही परिवार के पंाच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर एक लाख...

एक ही परिवार के पांच लोगों को मिली उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,हरदोईFri, 25 May 2018 10:32 PM
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स्पेशल जज एससीएसटी जय प्रकाश पांडेय ने एक फैसले में एक दलित की हत्या के मामले में आरोपित एक ही परिवार के पंाच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना धनराशि में से आधी धनरिाश वादी मुकदमा को दिलाने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मल्लावां क्षेत्र के सनासीनाथ मढ़िया गांव निवासी शिव शरण यादव व रामनरेश,ब्रम्हादीन, सुखपाल(तीनों सगे भाई)व हरिनाम ने 29 मई 2001 की शाम करीब साढ़े पंाच बजे शाम गांव के ही सियाराम पर लाठी-डंडों से पीटकर उसे गम्भीर चोटें आंई। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की नामजद रिपोर्ट मृतक के भाई राजाराम ने आरोपितों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई। घटना के कारणों में दोनों पक्षों के बीच दरवाजे को लेकर हुए विवाद को लेकर रंजिश होना कहा गया। कहाकि घटना के पूर्व गांव के ही राजबहादुर के बेटे की शादी थी। उसी दौरान आरोपित एक राय होकर लाठी-डंडा लेकर आए और घटना क ो अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर पंाचों आरोपितों पर दलित की हत्या का जुर्म साबित पाया। जज ने आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही आरोपितों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जज ने आरोपितों पर एक राय होकर बलवा करने के जुर्म में एक-एक साल की कैद व पंाच-पंाच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना धनराशि अदा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को अदा करने का आदेश दिया है।

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