मछली पकड़ने, बेंचने के लिए पास की जरूरत नहीं
मछली पकड़ने या बेंचने के लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाकडाउन में इसे छूट दी गई...
मछली पकड़ने या बेंचने के लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाकडाउन में इसे छूट दी गई है।
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि लॉक डाउन में खाद्य सामग्री, मछली के उत्पादन, परिवहन एवं वितरण आदि को आवश्यक सामग्री एवं सेवा में रखा गया है। फिश फीड (मत्स्य आहार) का परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगा। मत्स्य बीज के उत्पादन, परिवहन एवं वितरण में छूट दी है। मत्स्य पालकों मत्स्य आखेट का कार्य छोटे जाल से मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर सकते हैं। मत्स्य पालकों को अपने गॉव, क्षेत्र एवं डोर टू डोर बिक्री में किसी पास की आवश्यकता नही है। सोशल डिस्टेंन्सिग का पालन एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की मत्स्य बाजारों में मछली की बिक्री सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।