2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नोटिस चस्पा
Hardoi News - हरदोई में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत रोहित गुप्ता की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कुल कीमत 2 करोड़ 25 लाख 14 हजार रुपये है, जिसमें लखनऊ मुख्य मार्ग पर भूमि और दो मंजिला मकान शामिल हैं। प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

हरदोई, संवाददाता। जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 25 लाख 14 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। प्रशासन के अनुसार सुरसा थाना क्षेत्र के ब्रहम्ना खेड़ा निवासी रोहित गुप्ता गैंगस्टर एक्ट के आरोपित है। आरोपित द्वारा अर्जित संपत्ति अवैध कमाई से जुड़ी पाई गई, जिसके आधार पर इसे जब्त किया गया है। थाना सुरसा क्षेत्र में प्रशासनिक व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुर्की की प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान संबंधित संपत्ति पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया।
कुर्क की गई संपत्ति में लखनऊ मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि व दो मंजिला मकान शामिल हैं। प्रशासन ने इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख 14 हजार रुपये बताई है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उसकी संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है। शासन के निर्देश पर ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कुर्की के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग इसे लेकर चर्चा करते नजर आए। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।अपराधियों पर कसेगा शिकंजाअधिकारियों ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर लगातार कुर्क किया जाएगा। जिससे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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