दलित को ब्लॉक से भगाने में पूर्व बीडीओ, एडीओ व सचिव कोर्ट में तलब

Apr 04, 2026 05:39 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News - -आवास नहीं देने और गाली-गलौज के आरोपों में दायर परिवाद पर सुनवाई -आवास नहीं देने और गाली-गलौज के आरोपों में दायर परिवाद पर सुनवाई

दलित को ब्लॉक से भगाने में पूर्व बीडीओ, एडीओ व सचिव कोर्ट में तलब

सांडी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में आवेदन के बाद ब्लॉक पर पात्रता की जांच की मांग करते पहुंचे दलित ने तत्कालीन बीडीओ समेत वर्तमान एडीओ पंचायत और दो सचिवों पर जातिसूचक अपशब्द कर भगा देने, आवास नहीं देने के आरोप लगाए। इसके परिवाद को संज्ञान में लेते हुए विशेष एससीएसटी कोर्ट ने समन भेजकर आरोपितों को तलब किया है। ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरनई-चतरखा निवासी रामेश्वरी पत्नी रामविलास ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था पर उसको आवास नहीं मिला। आरोप है कि कच्ची कोठरी होने से वह कई बार बीडीओ समेत जिम्मेदारों से ब्लाक पहुंचकर मौके पर जांच कर उसे आवास दिलाए जाने की मांग की गई।

उनकी ओर से जातिसूचक अपशब्द कहते हुए भगा दिया गया। नतीजन रामेश्वरी की ओर से एडीजे द्वितीय स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट की कोर्ट में उक्त आरोपों के साथ परिवाद दाखिल किया गया। कोर्ट ने तत्कालीन बीडीओ विजय नारायन राजपूत, वर्तमान एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत में तैनात रहे तत्कालीन सचिव विमल श्रीवास्तव और नीरज को आगामी 25 अप्रैल को पक्ष रखने के लिए तलब किया। एडीओ पंचायत का कहना है कि सम्मन मिले हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

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