भूमि के विवाद में मारपीट में तीन वर्ष की कैद
Hardoi News - हरदोई में भूमि विवाद के चलते वादी शिवकुमार सिंह और उसके बेटे के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी वीरपाल को तीन साल की सजा और 3500 रुपये का अर्थदंड दिया है। यह घटना तब हुई जब आरोपी ने मिट्टी उठाने के लिए वादी के खेत में प्रवेश किया।

हरदोई। जमीन से मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद में वादी और उसके बेटे के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन विशाल दीक्षित ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, वादी शिवकुमार सिंह का खेत नदी किनारे था। इसका कुछ हिस्सा कट गया था। इसी जगह से सुंदर अपने पुत्रों नन्हे और वीरपाल के साथ मिट्टी उठा रहा था।
विरोध करने पर तीनों ने शिवकुमार सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे अशोक सिंह को भी पीटकर घायल कर दिया। घटना के संबंध में उसी दिन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। 2002 में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी सुंदर और नन्हे की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी वीरपाल को दोषी ठहराया और उसे विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कारावास तथा 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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