कोर्ट के आदेश पर मारपीट के मामले में एफआईआर करने के निर्देश
Hardoi News - कोर्ट के आदेश पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देशकोर्ट के आदेश पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देशकोर्ट के आदेश पर मारपी

पचदेवरा। एसीजेएम तृतीय न्यायालय ने थाना पचदेवरा पुलिस को मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। ग्राम गिरधरपुर निवासी विवेक कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि 8 जनवरी 2025 को गांव में सरकारी टीम द्वारा जांच के दौरान प्रसून, राहुल, सुभाष व प्रभाष उर्फ बब्बी ने विवाद कर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बचने के लिए वह एक मकान में घुस गया। वहां आरोपियों ने पीछा कर उसे और बीच-बचाव करने वाले व्यक्ति को भी पीट दिया। पीड़ित का आरोप है कि थाना पचदेवरा में शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, केवल शांति भंग में चालान कर दिया गया।
इसके बाद एसपी को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना प्रभारी को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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