मतदान केंद्रों पर आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम
Hapur News - मतदान केंद्रों पर आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम

आज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलेगा। जिसमें बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। एक फरवरी को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश है। इस दिन चलने वाला विशेष अभियान स्थगित रहेगा। उसके लिए आज के लिए नई तारीख निर्धारित की गई है। उप जिलाधिकारी श्रीराम सिंह ने बताया कि 31 जनवरी को मिशन मोड में विधानसभा में प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ सुबह साढ़े दस बजे से अपराह्न साढ़े चार बजे तक मौजूद रहेंगे। इस बीच मतदाताओं की उपस्थिति में आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों को पढ़कर सुनाया जाएगा।
इस दौरान पर्याप्त मात्रा में फार्म-6, फार्म-7, फार्म-8 एवं घोषणा-पत्र की उपलब्धता बूथों पर रहेगी।अर्ह नागरिकों से भरे हुए फार्म प्राप्त किए जाएंगे। मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वे अपना नाम शामिल कराने के लिए, संशोधन कराने के लिए उचित फार्म भर सकते हैं। उन्होंने सभी दलों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों से बूथों पर बीएलए को तैनात करने के लिए कहा है। उप जिलाधिकारी के मुताबिक एक फरवरी को भी विशेष अभियान चलना था लेकिन, संत रविदास जयंती के अवकाश की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है। अब उसके लिए नई तारीख निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। फार्म-6 में आवेदन का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी, नवीनतम स्पष्ट फोटो व वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। फार्म-6 के साथ आयु प्रमाण के लिए इन अभिलेखों में से कोई एक देना होगा सक्षम स्तर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो। भारतीय पासपोर्ट जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हो) सात में से कोई अभिलेख न हो...तो यह करना होगा ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता पिता अथवा गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि सात में से कोई भी अभिलेख नहीं है और माता पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान /नगर निगम / नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। निवास के प्रमाण के लिए इनमें में से कोई एक अभिलेख दिया जा सकता है उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का) आधारकार्ड राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पास बुक भारतीय पासपोर्ट राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में) रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा।

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