प्रशासक बने ग्राम प्रधान कर सकेंगे केवल रूटीन कार्य

हिन्दुस्तान, हापुड़
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प्रशासक बने ग्राम प्रधान कर सकेंगे केवल रूटीन कार्यशासन स्तर से छह माह के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है - विकास कार्येा के लिए डीए

प्रशासक बने ग्राम प्रधान कर सकेंगे केवल रूटीन कार्य

ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त हुए प्रधान केवल रूटीन कार्य करेंगे। प्रशासकों के द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। नए प्रस्ताव, वित्तीय नीतियां व बडे विकास निर्णय लेने का अधिकारी डीएम के पास रहेगा। क्षेत्र में 120 से अधिक ग्राम पंचायत है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल को पांच वर्ष पूर्ण हो गए है। ऐसे में उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। ग्राम पंचायतों में प्रधान प्रशासक बने है। प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए जारी किए आदेश में कुछ मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 27 मई 2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में रूटीन कार्यों का निर्वहन किए जाने हेतु नामित किए जाने के लिए डीएम को प्राधिकृत किया गया है। उक्त प्रशासक द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा。

क्या बोले अधिकारी

शासन स्तर से छह माह के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक बने ग्राम प्रधान शासनादेश के अनुसार रूटीन कार्यों का निर्वहन करेंगे। उनके द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा आत्यावश्क एंव विशेष स्थितियों में नीति विषयक निर्णय संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम के समक्ष प्रस्तुत किए जाएगे। इसके बाद उक्त प्रस्तावों पर डीएम की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। संजय कुमार- एडीओ पंचायत सिंभावली

प्रश्नोत्तर

ग्राम प्रधानों को प्रशासक क्यों नियुक्त किया गया है?
योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है।
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