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श्री कृष्ण जन्माष्मटी पर सुरक्षा के रहेंगे कड़े प्रबंध-डीआईजी

श्री कृष्ण जन्माष्मटी पर सुरक्षा के रहेंगे कड़े प्रबंध-डीआईजी

संक्षेप:

Hapur News - श्री कृष्ण जन्माष्टी के अवसर पर जनपद में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस बल मंदिरों और शोभा यात्रा में तैनात रहेगा। डीआईजी नैथानी ने संदिग्धों पर निगरानी रखने और सभी सूचनाओं को गंभीरता से...

Aug 12, 2025 03:13 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हापुड़
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श्री कृष्ण जन्माष्टी को लेकर जनपद में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। मंदिरों और शोभा यात्रा में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा संदिग्ध लोगों और मनचलों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेने और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की घटना कोई बड़ा रूप न ले सके । जनपद में जन्माष्टमी को लेकर 24 शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 40 मंदिरो मे कार्यक्रम, 3 स्थानों पर भंडारा होना जाना प्रस्तावित है।

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इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जनपद में 11 एन्टी रोमियो स्कवॉड सक्रिय रहेंगे जो मनचलों पर निगाह रखेंगे। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने निर्देश दिए हैं कि परम्परा से हटकर शोभायात्रा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर तथा विवादित स्थान पर झांकी लगाये जाने एवं जबरन चन्दा वसूली के कारण विवाद की स्थिती उत्पन्न हो जाती है इसका पूर्व से ही निराकरण करा लिया जाए । उन्होंने निर्देश दिए कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो मे विशेष सतर्कता बरती जाए। मटकी फोड़ कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या मे पुलिसकर्मियो की डयूटी लगाई जाए तथा आयोजको से वार्ता कर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय जैसे जाल लगाना आदि का ध्यान रखा जाए। शोभायात्रा के मार्ग में ढीले विद्युत तारों को विद्युत विभाग के सहयोग से सही कराया जाए। किसी भी तरह के विवाद का निस्तारण गकिया जाए। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर विशेष ध्यान रखा जाए। साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले, अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया पर सतर्कता रखते हुये भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट के संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक ( निषिद्ध) कराने न डिलीट करने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाए।