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टीईटी परीक्षा में बेसिक शिक्षकों पर दिए गए निर्णय पर भड़के शिक्षक

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Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Thu, 11 Sep 2025 06:12 PM
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टीईटी परीक्षा में बेसिक शिक्षकों पर दिए गए निर्णय पर भड़के शिक्षक

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि से सेवारत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण(टीईटी) करने के आदेश दिए है। इसपर उत्तर प्रदेश पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ हापुड़ के शिक्षकों ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलक्टर को सौंपकर टीईटी परीक्षा में बेसिक शिक्षकों पर दिए गए निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष संजीव कुमार वर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत क्षिखों को जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है, उनको टीईटी परीक्षा पास करने के निर्देश दिए गए है। जबकि उसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कहीं गई थी।

आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 को पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी से मुक्त करने की बात कहीं थी। उन्होंने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को टीईटी पास किया जाना है। इस स्थितियों में देश व प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को नौकरी जाने का भय से परेशान एवं अवसाद ग्रस्त हो रहा है। उन्होंने टीईटी परीक्षा में बेसिक शिक्षकों पर दिए गए निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित करने की प्रधानमंत्री से मांग की। इस संबंध में डिप्टी कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बाबूराम, पूजा राय, हरवीर सिंह, संजीव कुमार शर्मा आदि शामिल रहे।

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