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त्योहारों पर संक्रमण रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू

ईद के त्यौहारों पर संक्रमण की रफ्तार धीमी करने के लिए जिलाधिकारी अजय सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश चार अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इसके...


त्योहारों पर संक्रमण रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू
हिन्दुस्तान टीम,हापुड़Wed, 12 May 2021 03:41 AM
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हापुड़। ईद के त्यौहारों पर संक्रमण की रफ्तार धीमी करने के लिए जिलाधिकारी अजय सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश चार अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है।

डीएम अनुज सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी त्यौहार ईद, बकरीद, बुद्ध पूर्णिमा के लिए यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेशों के तहत तीन से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से पोस्टर, पंपलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि पर भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना अनुमति कोई आम सभा आयोजित नहीं की जाएगी ना ही कोई जुलूस निकाला जाएगा। इस अवधि के अंदर अपने आवास के भीतर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतल आदि ऐसी सामग्री इक_े नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक जातीय धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाडऩे का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हापुड़ की सीमा के अंदर किसी प्रकार का शस्त्र लेकर आना वर्जित होगा यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। डीएम अनुज सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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