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आज से खुलेंगे जिले के सैलून और ब्यूटी पार्लर

ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की दी अनुमति - सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाएगे सैलून और पार्लर हापुड़। संवाददाता जिला प्रशासन ने हाल ही में बाजार को दिनों के हिसाब से...

आज से खुलेंगे जिले के सैलून और ब्यूटी पार्लर
हिन्दुस्तान टीम,हापुड़Fri, 29 May 2020 11:47 PM
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जिला प्रशासन ने हाल ही में बाजार को दिनों के हिसाब से खोलने की अनुमति दी थी। जबकि ब्यूटी पार्लर और सैलून को बंद रखा गया था। लेकिन शुक्रवार को जिला प्रशासन ने ब्यूटी पार्लर और सैलून को भी शर्तो के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। बाजार के हिसाब से ही इन्हें भी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 25 मई डीएम ने आदेश जारी कर बाजार में दुकानों को दिन व दिशा के हिसाब से खोलने की अनुमति दी थी। जबकि सैलून और ब्यूटी पार्लरों को बंद रखा गया था। इसी के बाद से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी अपनी दुकानों को खुलवाने की मांग कर रहे थे।

शुक्रवार को डीएम ने शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है। इन्हें खोलने के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय नर्धिारित किया गया है। आदेशों के हिसाब से ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालकों को हाथों में दस्ताने, फेस मास्क व प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद हाथों को सेनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। ग्राहक को फेस मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं ग्राहक की सेवा के बाद दुकान को पूरी तरह साफ करना, दुकान में सोशल डस्टिेसिंग का पालन कराने के लिए केवल दो ग्राहकों को एंट्री देना, उपकरणों को हाइड्रोक्लोराइड व गर्म पानी से साफ करना, दुकान से कोई भी कपड़ा उपयोग के लिए नहीं देना आदि नियम नर्धिारित किए है। वहीं ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालक थ्रैडिंग, शैंविग, ब्लीचिंग, फैशियल, मालिश नहीं करेंगे। जबकि, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों के अलावा ग्राहकों को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

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