कार की मांग को लेकर विवाहिता को किया प्रताड़ित
Hapur News - पीड़िता के साथ गाली गलौज कर की मारपीट प्राणघातक दवा खिलाने का आरोपी महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू हापुड़ संवाददाता। दहेज की मां

दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने तथा गर्भावस्था के दौरान प्राणघातक दवा देकर गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवदयालपुरा निवासी फरहा सैफी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका निकाह शादी 17 अगस्त 2021 को जनपद गाजियाबाद के शालीमार गार्डन, पसौंडा के साजिद के साथ हुआ था। विवाह में उसके पिता और रिश्तेदारों ने करीब दस लाख रुपये खर्च किए थे तथा सोने-चांदी के जेवरात भी दिए थे।
इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग निकाह के कुछ समय बाद से ही कार की मांग को लेकर पति साजिद, ससुर मतीन, सास रेशमा, ननद फरीन, सादिया, अंजुम तथा देवर सुहेब और शारिक उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। आरोप है कि गर्भवती होने के दौरान उसकी सास रेशमा ने पति साजिद के साथ मिलकर गर्भ गिराने की दवा लाकर दी। उसे तीन बार ऐसी दवाएं दी गईं, जिनके सेवन के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और अंत में गर्भ नहीं बच सका। बाद में चिकित्सकों ने उसे बताया कि उसे प्राणघातक दवाएं दी गई थीं, जिनका असर उसके लीवर और दोनों गुर्दों पर पड़ा। उसकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई। पीड़िता के अनुसार उसने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना बताई। इस पर पिता ने ससुराल पक्ष से बात की। इसके बाद उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर बनी रही। बाद में उसके पिता उसे अपने साथ हापुड़ ले आए और निजी अस्पताल में उपचार कराया। महिला थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ----
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