Life Imprisonment for Accused in 2014 Murder Case of Gajpal Singh in Kurana Village गजपाल हत्याकांड: न्यायाधीश ने एक आभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, Hapur Hindi News - Hindustan
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गजपाल हत्याकांड: न्यायाधीश ने एक आभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Hapur News - सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव कुराना में 2014 में गजपाल सिंह की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अन्य तीन आरोपियों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Tue, 18 March 2025 08:01 PM
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गजपाल हत्याकांड: न्यायाधीश ने एक आभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव कुराना में वर्ष 2014 में हुई गजपाल सिंह की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मुकदमें में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा इस मुकदमें के अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त करार दिया है। एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव कुराना निवासी पंकज ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके चाचा गजपाल सिंह 30 अगस्त 2014 को अपने घर पर थे। तभी विक्रांत उर्फ कप्तान उसके घर पर आया और उसके चाचा गजपाल सिंह को अपने साथ अपने चाचा ईश्वर की ट्यूववैल पर नहाने के लिए ले गया। दोपहर के समय मीनू गांव बंगौली स्थित अपने स्कूल से आ रही थी।उसने देखा कि रास्ते में ईश्वर की ट्यूबवैल के सामने विक्रांत उर्फ कप्तान , ईश्वर व रूस्तम उर्फ विशाल व राहुल उर्फ अभिषेक उसके चाचा गजपाल सिंह को खींच कर ले जा रहे थे । मीनू ने घर पर जाकर अपने भाई योगेंद्र उर्फ कालू को घटना के बारे में बताया। योगेंद्र अपने साथ ध्यान को लेकर मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चारों लोग विक्रान्त उर्फ कप्तान, ईश्वर, रूस्तम उर्फ विशाल, राहुल उर्फ अभिषेक गजपाल सिंह को ईंटों से मार रहे हैं। शोर मचाने पर आरोपी गजपाल सिंह को छोडकऱ भाग गए। मौके पर जब वह पहुंचे तो गजपाल सिंह मृत मिले।

एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मामले के अभियुक्त विक्रांत उर्फ कप्तान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इसके साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड दे दंडित किया है।

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