Hindi NewsUttar-pradesh NewsHapur NewsCourt Sentences Two Accused for Motorcycle Theft and Car Robbery
न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा

न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा

संक्षेप: Hapur News - न्यायालय ने चोरी की मोटर साइकिल और कार लूटने के मामलों में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। सुरेंद्र को 5 वर्ष 6 माह की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड, जबकि रोहित को 1 वर्ष की साधारण कारावास और 8,500 रुपये...

Sat, 20 Sep 2025 07:15 PMNewswrap हिन्दुस्तान, हापुड़
share Share
Follow Us on

न्यायालय ने चोरी की मोटर साइकिल व अवैध असलाहा बरामद होने व कार लूटने के मुकदमों के एक दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2020 में सिंभावली थाना पुलिस ने ग्राम जोहर थाना गुर्दीवाल जनपद होशियारपुर (पंजाब) व हाल पता- मौहल्ला करीमनगर थाना पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सुरेंद्र को मोबाइल फोन व कार लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 वर्ष 6 माह व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं वर्ष 2018 में बहादुरगढ़ पुलिस ने ग्राम चितौड़ा की मढैया निवासी रोहित को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक और अवैध असलाहा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त रोहित को जुर्म इकबाल के आधार पर 1 वर्ष का साधारण कारावास व 8,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।