
न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को सुनाई सजा
Hapur News - हापुड़ संवाददाता। न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने, अवैध रूप से चाकू रखने के तीन मुकदमें में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों
हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने, अवैध रूप से चाकू रखने के तीन मुकदमें में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों को अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2017 में सिंभावली पुलिस ने सिंभावली निवासी हैप्पी चौधरी को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय ने अभियुक्त हैप्पी चौधरी को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वहीं वर्ष 2020 में बहादुरगढ़ पुलिस ने ग्राम शेरपुर निवासी साईम को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय ने अभियुक्त साईम को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 2 दिन व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उधर बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में ग्राम भैना निवासी राहुल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 माह 09 दिन व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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