18 माह में धन दोगुना करने का लालच देने वाले पांच अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा
Hapur News - न्यायालय ने प्रत्येक पांचों अभियुक्त को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित लालच देकर की गई करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में न्यायालय एसीजेएम ने

18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर की गई करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में न्यायालय एसीजेएम ने एक महिला समेत पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बुलंदशहर जनपद के ग्राम सुलैला निवासी अमरपाल ने गढ़मुक्तेश्वर की एक अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि वह अध्यापक पद से रिटायर है । ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ निवासी अशोक अपने भाई धर्मपाल के साथ मिलकर निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कंपनी बना रखी थी और क्षेत्र की जनता को धोखा देकर अपने पास जनता का धन ठगते थे ।
पीड़ित से धर्मपाल की मुलाकत हुई और उसने कहा कि हम 18 माह में रूपया दो गुना करते है । आरोपी ने कहा कि वह रिटायर हुए है उस पैसे को उनकी कंपनी मे जमा करा दो ।पीड़ित को इन लोगो ने झूठे जाल में फंसा लिया और पीड़ित से 5 अप्रैल 2017 को 6 लाख रूपये एन.इ.एफ.टी द्वारा पंजाब नैशनल बैंक भैना में डलवाए और 26 जुलाई 2017 को 250000 रूपये तथा कई तिथियो पर नकद रूपये दिए। पीड़ित से कुल 1785000 रूपये विपक्षी द्वारा हड़प लिए गए । जून 2020 में आरोपी कंपनी बंद करके भाग गए और पीड़ित के 1785000 रूपये गबन कर लिए। आरोपियों ने पीड़ित के साथ छल किया है और फर्जी किताबे बनाकर दी है । पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू दी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एसीजेएम की अदालत में चली। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने ग्राम चांदशेर निवासी अशोक, धर्मपाल, सुषमा, ग्राम भड़काऊ थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर निवासी अशोक, ग्राम बागड़पुर निवासी चंद्रकिरण को 5-5 वर्ष के कारावास और प्रत्येक अभियुक्त पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


