
दलित को पीटने में सगे भाइयों सहित तीन को पांच वर्ष की कैद
Hamirpur News - हमीरपुर के कुपरा गांव में तीन भाइयों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट और दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को पांच साल की सजा और 48 हजार का अर्थदंड दिया।
हमीरपुर। जलालपुर थाना के कुपरा गांव मे सगे भाइयों सहित तीन लोगों ने मिलकर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। पीड़ित की मां की तहरीर पर मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी रनवीर सिंह ने तीनों आरोपितो को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 48 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी विजय सिंह ने बताया कि कुपरा गांव निवासी राजरानी बेवा हरगोपाल ने 13 अक्टूबर 2005 को जलालपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि रात 10 बजे उसका पुत्र सिद्धू गुटकी लेने पास में स्थित देवीदीन की दुकान में गया था।
गुटखी लेते समय गांव का हनुमान, ध्रुव मिश्रा पुत्रगण शिवमंगल व रामकुमार उर्फ राजकुमार के साथ लाठी-कुल्हाड़ी लेकर दुकान पहुंच गए और उसके पुत्र को पीटने लगे। इनसे बचने को उसका पुत्र देवीदीन की दुकान के अंदर घुस गया। सभी हमलावर दुकान के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। शोर सुनकर गांव के लोगों ने पहुंचकर पुत्र को बचाया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी रनवीर सिंह मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपी ध्रुव मिश्रा, हनुमान व रामकुमार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 48 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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