छेड़खानी व मारपीट के आरोपी एक वर्ष को पाबंद
Hamirpur News - 0 नौ वर्ष पूर्व राठ कोतवाली के एक गांव में हुई थी वारदात0 चौदह वर्षीय किशोरी से छेड़खानी के बाद घर में घुसकर की थी मारपीटहमीरपुर, संवाददाता। राठ कोतवाल

हमीरपुर, संवाददाता। राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चौदह वर्षीय किशोरी से छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट में चार सगे भाइयो सहित छह को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक वर्ष के लिए पाबंद किया है। नौ साल पूर्व हुई वारदात की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि राठ कोतवाली के एक गांव निवासी ने तहरीर देकर बताया कि 10 जून 2017 को शाम 4 बजे रास्ते में गांव के युवक जयहिंद पुत्र रमेश राजपूत ने छेड़खानी की। पुत्री ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई।
इसी बीच दबंगों ने उसके परिवार के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर ने घर में घुसकर जयहिंद पुत्र रमेश, शत्रुघ्न, रमेश, मूलचंद्र व इंद्रपाल पुत्रगण शिवराम व संदीप पुत्र इंद्रपाल आदि ने घर में घुसकर पीड़िता व उसके माता-पिता के साथ मारपीट की। जिससे पीड़िता का पिता बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी छह आरोपियो के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।सोमवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सगे चार भाइयों सहित छह को एक वर्ष के लिए पचास-पचास हजार की धनराशि में पाबंद किया है। सभी को प्रतिमाह प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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