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लॉकडाउन: शर्तों के साथ मिलेगी छूट

लॉकडाउन 4.0 को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। जिसमें संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए...

लॉकडाउन: शर्तों के साथ मिलेगी छूट
हिन्दुस्तान टीम,हमीरपुरTue, 19 May 2020 05:12 PM
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लॉकडाउन 4.0 को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। जिसमें संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दृष्टिगत कहीं भी लोगों की भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया अनुपालन किया जाए। बाजार में सभी दुकानें एक साथ नहीं खुल सकेंगी। प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की दुकानें ही खुलेंगी। बाजार में दुकानदार तथा ग्राहक दोनों को मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा दुकानदार व ग्राहक के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल होना अनिवार्य होगा अन्यथा सामान नहीं मिल सकेगा। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगी। केवल होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में संबंधित रेस्टोरेंट संचालक को आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। यातायात व्यवस्था पूर्व की भांति संचालित रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। एक दुकान पर अधिकतम 05 लोगों को 02 गज की दूरी के साथ क्रय-विक्रय की अनुमति होगी। भीड़ लगने पर संबंधित दुकानदर पर कार्यवाही होगी।

नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह के आयोजन के लिए वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन होगी। इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। आयोजन के लिए बारात घर का भी प्रयोग किया जा सकेगा किंतु इसके लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट नर्सिंग होम की इमरजेंसी सेवाओं एवं आवश्यक ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से समस्त सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षण के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित नर्सिंग होम में पीपीई किट, एन-95 मास्क तथा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के दृष्टिगत अन्य आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहने चाहिए। बाइक पर केवल 01 (केवल चालक) तथा चौपहिया वाहनों पर ड्राइवर सहित केवल तीन लोगों को आने-जाने की निर्धारित समयावधि में अनुमति रहेगी।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ कमलेश कुमार वैश्य, एडीएम विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम व सीओ सदर तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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